पर्ची निर्गमन से 03 दिन के अन्दर गन्ना आपूर्ति करें

 




  •  पुराने एवं सूखे गन्ने की खरीद पर रोक । 


 

लखनऊ। संघ के संज्ञान में आया है कि कतिपय चीनी मिलों में कृशकों द्वारा कालातीत / हायल पर्चियों पर गन्ना तुलवाने हेतु मिल तौल लिपिकों पर अनुचित दबाव बनाया जाता है , जो चीनी मिल हित में उचित नहीं है । गन्ना सट्टा एवं आपूर्ति नियमों के अनुसार कोई भी समिति सदस्य / कृषक पर्ची निर्गमन की तिथि से 03 दिन के अन्दर ( 72 घण्टे तक ) अपने गन्ने की आपूर्ति चीनी मिल में कर सकता है । अतः चीनी मिलों को लाभप्रदता की स्थिति में लाने एवं चीनी मिलों में चीनी परता को बेहतर करने के उद्देश्य से समस्त किसान भाईयों से अनुरोध है कि वह समित पर्ची पर अंकित तिथि से 03 दिन के अन्दर चीनी मिल को जड़ , पत्ती एवं मिट्टी रहित ताजा गन्ने की आपूर्ति करें , जिससे चीनी मिल को बेहतर चीनी परता प्राप्त हो सके। 


गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि . लखनऊ के नियंत्रणाधीन , वर्तमान में 24 चीनी मिलें कियाशील हैं , जिनके द्वारा प्रतिदिन 6 . 00 लाख कु0 अथवा अधिक मात्रा में गन्ने की पेराई की जा रही है । संघ की अधिकांश चीनी मिलों ( रमाला एवं सठियांव को छोड़कर ) की मशीनरी पुरानी एवं जर्जर अवस्था में हैं । अधिकांश चीनी मिलों की पेराई क्षमता भी बहुत कम है , जिसके कारण सहकारी चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं है ।

 संघ स्तर पर यह भी निर्णय लिया गया है कि सहकारी चीनी मिलें 03 दिन से ज्यादा पुरानी पर्चियों पर गन्ना खरीद नहीं करेंगी । इस के साथ ही चीनी मिल पुराने व सूखे गन्ने की खरीद कदापि नहीं करेगी ।