उत्तर प्रदेश, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव एवं निदेशक, डा० रोशन जैकब ने बताया कि उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली के के तहत कृषिकीय भूमि पर बाढ़ से एकत्रित उप खनिजों के दोगुने रॉयल्टी पर अल्पकालीन अनुज्ञा पत्र तथा नदी तल में स्थित निजी भूमि पर उपलब्ध उप खनिज को ई- निविदा के माध्यम से खनन परिहार पर स्वीकृत की जाने का प्राविधान किया गया है।
समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनपदों में प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे कि जनपदों में अधिकाधिक खनन परिहार स्वीकृत हो सके तथा आम जनमानस को बालू व मौरम की उपलब्धता के फलस्वरुप उचित दर पर प्राप्त हो सके।