ट्रेनें 30 जून तक रद्द, मिलेगा पूरा रिफंड 

 

 

कोविड-19 के दृष्टिगत रेलवे बोर्ड ने मेल / एक्सप्रेस, पैसेंजर और उपनगरीय सहित नियमित यात्री ट्रेन सेवाओं का निरस्तीकरण  दिनांक 30.06.2020 तक विस्तारित कर दिया गया है। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी अजीत कुमार सिंह  हालांकि मालगाड़ियों, समय-सारणीबद्ध पार्सल सेवाओं, श्रमिक विशेष ट्रेनों और दिनांक 12.05.20 से शुरू हुई अन्य विशेष ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि दिनांक 30.06.20 तक की नियमित यात्री ट्रेनों के सभी टिकटों के निरस्तीरकरण पर पूर्ण रिफंड मिलेगा।

 




 

नए रिफंड नियम 

21.03.20 से बाद से यात्री सेवाओं के प्रारंभ होने तक के पीआरएस से प्राप्त टिकट / ई टिकट (पहले से बुक किए गए) के लिए रिफंड नियमों में विशेष प्रावधान के तहत छूट 

 


  •  रेलवे द्वारा पूर्णत: निरस्त ट्रेनें : 


पीआरएस काउंटर टिकट: यात्रा की तारीख (सामान्य 03 दिनों के बजाय) से 6 महीने तक टिकट जमा करने पर काउंटर पर रिफंड लिया जा सकता है।

 

ई-टिकट: ऑटो रिफंड

 

 


  •  ऐसी ट्रेन जिनको रेल प्रशासन द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, पर यात्री यात्रा नहीं करना चाहते हैं:


पहले से आरक्षित टिकटों के लिए विशेष प्रावधान के तहत पीआरएस काउंटर से प्राप्त और ई-टिकट दोनों के लिए पूर्ण रिफंड दिया जाएगा।

पीआरएस काउंटर टिकट: टीडीआर (टिकट जमा रसीद) यात्रा की तारीख से 6 महीने के भीतर (सामान्य 03 दिनों के स्थान पर) स्टेशन पर भरी जा सकती है। 

पूर्व निर्धारित 10 दिनों के सामान्य नियम के स्थान पर मुख्य दावा अधिकारी/मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (दावा) के कार्यालय में टिकट रिफंड हेतु टीडीआर 60 दिनों तक जमा किया जा सकता है। यह ट्रेन चार्ट से मिलान के अधीन होगा। 

 

ई टिकट: ऑनलाइन निरस्तीकरण और धनवापसी सुविधा उपलब्ध है।

 

139 के माध्यम से निरस्तीकरण: जो यात्री 139 के माध्यम से टिकट निरस्त करना चाहते हैं, उन्हें यात्रा की तारीख से 06 महीने के भीतर काउंटर पर रिफंड मिल सकता है। 

 


  •   दिनांक 21.03.20 एवं उसके बाद की यात्रा अवधि के लिए पहले से आरक्षित टिकटों को निरस्त करने पर हुई कटौती की गई राशि की पूर्ण वापसी 


 

पीआरएस काउंटर टिकट: दिनांक 21.03.20 एवं उसके बाद की यात्रा अवधि के लिए ऐसे यात्री जिन्होंने पहले से ही अपना टिकट निरस्त करवा लिया है, वो कैंसलेशन चार्ज की शेष राशि की वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं।  यह आवेदन ज़ोन के मुख्य दावेदार अधिकारी / मुख्य वाणिज्य प्रबंधक / रिफंड के कार्यालय में किए जा सकते है। निरस्तीकरण शुल्क की शेष राशि की वापसी के दावे के लिए यह आवेदन  यात्रा की निर्धारित तिथि के 06 महीने के भीतर निर्धारित प्रारूप में किया जा सकता है।

ई टिकट: निरस्त किए गए टिकटों की शेष राशि का रिफंड उन यात्रियों के उसी खाते में जमा किया जाएगा जिससे टिकट बुक किया गया था।