सदस्य संचालक, सहकारी गन्ना विकास समिति लि., तितावी तत्काल प्रभाव से पदच्युत, तीन वर्षों तक चुनाव से प्रतिबन्धित

 


लखनऊः गुरुवार को प्रदेश के आयुक्त , गन्ना एवं चीनी व निबन्धक सहकारी गन्ना विकास समितियां , उ . प्र .  संजय आर . भूसरेड्डी ने  हरीओम , सदस्य संचालक ( पूर्व सभापति ) सहकारी गन्ना विकास समिति लि . , तितावी - मुजफ्फरनगर को तत्काल प्रभाव से पदच्युत , करते हुए आगामी तीन वर्षों तक गन्ना समिति के चुनाव से प्रतिबन्धित कर दिया गया है । इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए गन्ना आयुक्त व निबन्धक ने बताया कि हरीओम , के विरूद्ध बेसिक कोटे से अधिक गन्ना आपूर्ति करके गन्ना आयुक्त , उ.प्र. ने पेराई सत्र 2016-17 के लिए जारी गन्ना सट्टा नीति का उल्लंघन करने की शिकायत प्राप्त हुई थी, तथा प्रबन्ध समिति के संचालक सदस्यों ने भी इनके विरूद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था।


 

इस प्रकरण में चीनी मिल खाईखेड़ी एवं तितावी ने भी यह अवगत कराया गया है कि  हरिओम ने अपने पद का दुरूपयोग करके चीनी मिलों पर अनावश्यक दबाव बनाकर गन्ने की आपूर्ति नियम विरूद्ध की है ।  हरिओम को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया, जांचदल की आख्या और सम्बन्धित तथ्यों के सम्यक अनुशीलन के बाद हरीओम, को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965, तविषयक नियमावली, 1968 के प्राविधानों एवं उपविधियों का उल्लंघन किये जाने के आरोप सिद्ध होने के कारण निहित प्राविधानों के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से पद्च्युत, करते हुए आगामी तीन वर्षों तक गन्ना समिति चुनाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।