एम0आर0पी0 से अधिक मदिरा बिक्री पर होगी कठोर कार्यवाही


 आबकारी मंत्री, राम नरेश अग्निहोत्री ने मदिरा को अधिकतम फुटकर मूल्य ( एम0आर0पी0 ) पर ही विक्रय किये जाने के निर्देश दिये गये हैं । संजय आर . भूसरेड्डी , प्रमुख सचिव आबकारी ने  कहा कि शराब की बिक्री पर एम0आर0पी0 से अधिक की वसूली विक्रेताओं को किसी भी स्थिति में न करने के कडे निर्देश दिए गये हैं । खरीददार अधिकतम प्रिन्ट मूल्य देखकर ही भुगतान करें । उससे अधिक का भुगतान खरीददार न करें । यदि कोई विक्रेता एम.आर.पी. से अधिक पर बिक्री करते हुए पकड़ा जायेगा तो पहली बार रू0 75, 000 (पचहत्तर हजार ) दूसरी बार रू0 1, 50,000 ( एक लाख पचास हजार ) तथा तीसरी बार पकड जाने पर उसकी दुकान का अनुज्ञापन ही निरस्त कर दिया जायेगा ।आबकारी आयुक्त, पी . गुरूप्रसाद ने शासन के इस निर्देश का कठोरतापूर्वक पालन करने के लिये विभागीय संयुक्त आबकारी आयुक्त , उप आबकारी आयुक्त , जिला आबकारी अधिकारी सहित समस्त अधीनस्थ कार्मिकों को आदेशित किया है । आबकारी आयुक्त बताया कि अवैध मदिरा के विरूद्ध प्रदेश में दिनांक 25 - 03 - 2020 से निरन्तर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है । इस अभियान के दौरान 07-05-2020 को प्रदेश में 175 अभियोग पकड गये, जिसमें 3291 ली0 अवैध मदिरा बरामद की गयी तथा 11 व्यक्तियों को जेल भेजा गया । प्रदेश में अवैध मदिरा के कारोबार को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को अनवरत अभियान चलाने तथा अवैध मदिरा के निर्माण , बिक्री , परिवहन एवं तस्करी पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश  हैं।