लखनऊः आयुक्त, गन्ना एवं चीनी संजय आर. भूसरेड्डी ने गन्ना विकास विभाग में बेहतर कार्यालय प्रबन्धन एवं पारदर्शिता लाने हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष, 2019-20 के अवशेष राजकीय स्टाकों का भौतिक सत्यापन कराये जाने के निर्देश जारी किये गये हैंइस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए गन्ना आयुक्त द्वारा बताया कि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजकीय स्टाकों का भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। जिसके तहत गन्ना विकास विभाग में वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु स्टाक रजिस्टर, वृक्ष पंजिका, वाहन पंजिका आदि के अवशेष स्टाक के भौतिक सत्यापन के लिए समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारियों को सत्यापन अधिकारी के दायित्व सौंपे गये है। समस्त सत्यापन अधिकारी 05 जून, 2020 तक अपनी सत्यापन रिर्पोट मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। भूसरेड्डी ने कहा कि सभी सत्यापनकर्ता अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि निर्धारित अवधि में भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण करते हुए योजनाओं की स्टाक पंजिकाओं का आकस्मिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लें कि स्टाक पंजिका में समस्त सूचनाएं अद्यावधिक रूप से अंकित हों। सत्यापन अवधि में कार्यालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को यथा संभव अवकाश स्वीकृत न किया जाए इससे सत्यापन कार्य प्रभावित हो सकता है। सत्यापन कार्य के लिए नियुक्त नियन्त्रक अधिकारी यह निर्देश भी दिये गये हैं कि वह अपने मण्डल के अधीनस्थ समस्त सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कराकर सत्यापन की सर्वे रिपोर्ट, तथा सत्यापन के समय पायी गई कमियों अथवा क्षतियों के लिये जिम्मेदार कार्मिकों की सूचना तत्काल मुख्यालय को प्रस्तुत कर दे।