सोनभद्र: खनन प्रतिबंधित कर पट्टा धारक के विरुद्ध नोटिस के निर्देश - डॉ रोशन जैकब

लखनऊः  निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, डॉ० रोशन जैकब ने  28 फरवरी 2020 को जनपद सोनभद्र के तहसील राबर्टसगंज के अंतर्गत ग्राम बिल्सी मारकुण्डी में  सुरेश केसरी के पक्ष में इमारती पत्थर के खनन हेतु स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में बोल्डर खिसकने की हुई दुर्घटना में जिलाधिकारी सोनभद्र से  प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर विषयगत खनन क्षेत्र में, खनन कार्य को तत्काल प्रतिबंधित करते हुए उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली -1963 तथा खनन पट्टा विलेख में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन कर सुरक्षा मानकों के प्रतिकूल कार्य किए जाने के संबंध में पट्टेधारक के विरुद्ध स्वीकृत खनन पट्टा को निरस्त किए जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करने  के निर्देश दिये हैं। 

जिलाधिकारी सोनभद्र को भेजे पत्र मे उन्होंने कहा है कि खनन क्षेत्र का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय वाराणसी क्षेत्र वाराणसी को भी पत्र संदर्भित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन एवं खनन निदेशालय को भी अवगत कराने को है।