राणा ग्रुप की चीनी मिल , श्री लक्ष्मी जी शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड पर एफआईआर दर्ज 

 


लखनऊ :   अवैध तौल कांटे लगाकर गन्ना खरीद की सूचना पर गन्ना विकास विभाग तथा गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड की संयुक्त टीम द्वारा चीनी मिल मोरना क्षेत्र में जांच की गई । इस दौरान मोरना - बिहारगढ़ मार्ग पर दो प्लॉट्स में अवैध गन्ना पड़ा मिला जिससे लोडर से दो ट्रकों में लादा जा रहा था । जांच टीम को देखकर मौके पर मौजूद लोग फरार हो गए । मौके से लगभग 1382 कुंतल अवैध गन्ना बरामद किया गया तथा प्राप्त शिकायत व पूछताछ के आधार पर यह विदित हुआ कि चीनी मिल मोरना के क्षेत्र से गन्ना माफिया द्वारा गन्ने की अवैध खरीद - फरोख्त कर अवैध खरीदे हुए गन्ने को जनपद मुरादाबाद में स्थित राणा ग्रुप की चीनी मिल श्री लक्ष्मी जी शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड बिलारी , में अपने संसाधनों से आपूर्ति की जा रही है । प्रथम दृष्टया जांच में बिलारी शुगर मिल मुरादाबाद , के मिल प्रबंधन द्वारा अवैध रूप से गन्ने की खरीद कराए जाने की पुष्टि हुई है । जिसके चलते  राणा ग्रुप की चीनी मिल , श्री लक्ष्मी जी शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड , बिलारी मुरादाबाद के मिल प्रबंधन , महाप्रबंधक ( गन्ना ) एवं सात अन्य के विरुद्ध गन्ने की अवैध खरीद में संलिप्तता पाये जाने पर प्रथिमिकी दर्ज करा दी गई है ।


भूसरेड्डी ने बताया की इस प्रकरण में जिला गन्ना अधिकारी मुरादाबाद से जांच कराई गई जिसके क्रम में जिला गन्ना अधिकारी मुरादाबाद ने बताया कि श्री लक्ष्मी जी शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड , बिलारी का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें 700 कुंतल गन्ना ट्रको में चीनी मिल के यार्ड में पाया गया ट्रक चालकों से पूछताछ करने पर ट्रक चालक चीनी मिल परिसर की तरफ भाग गए जिसकी पूछताछ चीनी मिल प्रशासन से की गई तो चीनी मिल प्रशासन ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया । मौके पर मौजूद तौल करने के लिए उपस्थित किसानो द्वारा भी अवगत कराया गया की यह ट्रक जनपद मुजफ्फरनगर एवं अन्य जनपदों से गन्ना आपूर्ति हेतु आ रहे है , जिससे ऐसा प्रतीत होता है की चीनी मिल, बिलारी  अवध गन्ने की खरीद की कर रहा है । इस पर चीनी मिल क्षेत्र मोरना से अवैध गन्ना खरीद करते हुए जनपद मुरादाबाद की चीनी मिल बिलारी को आपूर्ति कराए जाने में श्री लक्ष्मी जी शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड , बिलारी जनपद मुरादाबाद , के मिल प्रबंधन , महाप्रबंधक ( गन्ना )  राजू तोमर तथा  विपिन कुमार , ग्राम ककराला ,  इसरत पुत्र  अब्दुल कलाम , ग्राम ककराला ,  महक सिंह पूर्व प्रधान मोरना ,  अरविंद पुत्र  शैलेंद्र पाल , मोरना ,  शहजाद ग्राम चोरावाला आदि के विरुद्ध यूपी वैक्यूम पेन शुगर फैक्ट्री लाइसेंससिंग ऑर्डर - 1969 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धार 3 / 7के अंतर्गत ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक , मोरना तथा प्रधान प्रबंधक , दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड मोरना , मुजफ्फरनगर द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गन्ना आयुक्त ने बताया की किसी भी चीनी मिल ने उत्तर प्रदेश गन्ना ( पूर्ति एवं खरीद विनियमन ) अधिनियम , 1953 एवं यूपी वैक्यूम पेन शुगर फैक्ट्री लाइसेंससिंग ऑर्डर - 1969 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम - 1955 की धारा 3 / 7 के प्रावधानों व तदविषयक निर्गत आदेशों का उल्लंघन किया और कोई भी चीनी मिल अवैध गन्ने की खरीद करती है अथवा चीनी मिल अपने कार्मिको के माध्यम से ऐसा करती है तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी । गन्ना आयुक्त ने बताया  की इस समस्त प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अधिकारीयों एवं कर्मचारियों ने आपस में उचित दूरी रखी  तथा स्वास्थ्य विभाग के  दिशा - निर्देशों का अनुपालन किया है ।