प्रदेश में घोषित ग्रीन जोन के जनपदो में सामान्य बसों का संचालन किया जा सकता है । उ0प्र0 परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक डा० राज शेखर ने बसों के संचालन के लिए करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये है।
उन्होंने कहा कि ग्रीन जोन के जनपद सीमा के अन्तर्गत समस्त मार्गों पर सेवाओं का संचालन सुनिश्चत किया जायेगा । किसी ग्रीन जोन जनपद से सीमावर्ती ग्रीन जोन जनपद हेतु बस संचालित की जा सकती है । प्रदेश के किसी दो ग्रीन जनपद के मध्य बस सेवा संचालित की जा सकती है । ग्रीन जोन जनपद के अन्तर्गत स्थित बस स्टेशनो को प्रति दिन 02 बार सेनेटाइज कराना होगा । प्रत्येक ट्रिप के संचालन से पूर्व बस को सेनेटाईज होगी । बसों पर तैनात चालक / परिचालक निर्धारित वर्दी में ड्यूटी करेगें एवं मास्क का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा । परिचालक मास्क के साथ हैण्ड ग्लव्स का भी प्रयोग करेंगे । परिवहन निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रतिदिन थर्मल स्क्रीनिंग होगी । वहीं, यात्रियों को बस में प्रवेश से पूर्व मास्क लगाने , मास्क न होने पर रूमाल अथवा गमछा मुँह पर बांधने पर ही यात्रा की अनुमति होगी । इसके लिए प्रत्येक बस के गेट के बाहर संदेश चस्पा किया जायेगा । यात्रियों के लिए 500ml का हैण्ड सेनेटाइजर प्रत्येक बस में होगा और यात्रा से पूर्व प्रत्येक यात्री का हैण्ड सेनेटाइज कराया जायेगा । प्रत्येक बस में यात्रियों की संख्या भारत सरकार के दिशा - निर्देशों के अनुरूप होगी । बस स्टेशन पर कार्मिक एवं यात्रियों के अनिवार्य प्रयोगार्थ साबुन एवं हैण्ड सेनेटाइजर की पृथक से व्यवस्था सुनिश्चित की जाये । प्रत्येक बस स्टेशनों की निगरानी के लिये डिपो स्तर पर " कोविड टास्क फोर्स ' का गठन किया गया है , जो समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी ।